बलिया: सोशल डिस्टेंस का पालन व मास्क अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि लॉकडाउन में पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, ट्रेजरी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, पशु चिकित्सालय अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेंगे। भारत सरकार के कार्यालय जैसे रक्षा केंद्रीय सशस्त्र बल, आपदा प्रबंधन एवं पूर्व चेतावनी संस्थाएं, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।


उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी कार्यालयाध्यक्ष और  समूह 'ख' के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। समूह 'ग' तथा इससे निम्न श्रेणी के 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए रोस्टर निर्गत किया जाएगा। शासकीय कार्य के लिए केवल आवश्यक कर्मियों को ही कार्यालय में बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस बीच सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। जनपद की सीमा के बाहर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। 

औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे। मृतकों के अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि निर्माण से संबंधित गतिविधियां जैसे हाईवे, सड़क, सिंचाई परियोजना भवन तथा लघु उद्योग जहां मजदूर साइट पर मौजूद हों, ऐसे निर्माण कार्य अनुमति लेकर जारी रखा जा सकता है।
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