गाइडलाइन में यात्रा को लेकर दिए गए निर्देश

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नई दिल्ली। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। आइए जानते हैं कि इस गाइडलाइन में यात्रा को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं।

यात्रा के ये साधन बंद रहेंगे
– सुरक्षा कारणों को छोड़कर सभी घरेलू और विदेशी यात्री विमानों पर रोक लगी रहेगी।
– सुरक्षा कारणों को छोड़कर सभी यात्री ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी।
– बस सर्विस बंद रहेगी।
– मेट्रो रेल सर्विस बंद रहेगी।
– ऑटो रिक्शा, साइकल रिक्शा सहित कैब सर्विस बंद रहेगी।

इन मामलों में लोग आ-जा सकते हैं

● इंटर-सिटी और इंटर-स्टेट यात्राओं पर रोक लगी रहेगी। सिर्फ मेडिकल कारणों से ट्रैवल करने वालों को छूट दी गई है। यह छूट सिर्फ इमरजेंसी सर्विस के लिए है। अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर कारवाई की जाएगी।

 इमरजेंसी सर्विस में प्राइवेट गाड़ियां चल सकती हैं। इमरजेंसी सर्विस बोले तो मेडिकल, वेटरनरी केयर, जरूरी चीज़ों की ख़रीददारी। इस केस में चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा एक आदमी पीछे वाली सीट पर बैठ सकता है। बाइक-स्कूटी जैसे दोपहिया वाहनों के केस में सिर्फ ड्राइवर ही ट्रैवल कर सकता है। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत किया गया है।

● वो लोग जिन्हें ऑफिस आने-जाने की छूट है, वो स्थानीय प्रशासन के नियमों के मुताबिक़ ट्रैवल कर सकते हैं।

● बैंक, एटीएम और उससे जुड़ी हुई सेवाओं पर पहले की तरह छूट मिलती रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी होगा।
● लॉकडाउन के दौरान अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उस पर कड़ी कारवाई की जाएगी।
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