बंद रहेगी हॉटस्पॉट क्षेत्र की सभी दुकाने प्रशासन कराएगा आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी

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बलिया। जनपद में नौ कॅरोना मरीज मिलने के पश्चात 6 चिन्हित क्षेत्रो के बारे में जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कहा है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। स्वास्थ्य जांच, साफ-सफाई, सेंनेटाइजेशन से संबंधित कर्मी एवं आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से संबंधित कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी को भी उस क्षेत्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। 

कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में बैंक व राशन की दुकानें व सब्जी मंडी बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जिला प्रशासन सुनिश्चित कराएगा। शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य एवं सैनिटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फायर इंजन से छिड़काव किया जाएगा। लोगों को फेस मास्क भी वितरित किए जाएंगे।

डॉक्टर सहित एम्बुलेंस रहेगी, नहीं चलेंगे निजी वाहन

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में डॉक्टर सहित एंबुलेंस लगाई जाएगी। अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एंबुलेंस या एएलएस से ही ले जाया जाएगा। किसी भी दशा में निजी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में बैरिया, रेवती व मुरली छपरा ब्लॉक का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 05498-220857 पर, अथवा प्रभारी चिकित्साधिकारी रेवती डॉ धर्मेंद्र के मोबाइल नंबर 7065432596 तथा चितबड़ागांव के लिए प्रभारी चिकित्साधिकारी नरही के मोबाइल नंबर 9759896185 पर संपर्क कर सकते हैं।

सघन पेट्रोलिंग के लिए लगाए 112 वाहन

डीएम श्री शाही ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके लिए 112 वाहन लगाए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फिर भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

हॉटस्पॉट क्षेत्र में पूर्व में जारी सभी पास निरस्त

जिलाधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू की जाएगी तथा पिकेट ड्यूटी लगाई जाएगी। साफ कहा है कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों को पूर्व में अगर पास निर्गत किया गया है तो वह निरस्त माना जाए। इस अवधि में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने आवास में ही रहेंगे। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो इसे दण्डनीय अपराध समझा जाएगा।
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