बलिया जिलाधिकारी ने दिया निर्देश 9 मई को लागू होगा यह नियम

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बलिय। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कहा है कि 9 मई, यानि शनिवार को नगरपालिका परिषद बलिया और उसके आसपास के शहरी स्वरूप वाले क्षेत्रों में वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा वहां पहले चिन्हित की गई दूध, फल, सब्जी, किराना और दवा की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। 

दरअसल, 9 मई यानि शनिवार को गुजरात के राजकोट और जामनगर रेलवे स्टेशन से लगभग तीन हजार श्रमिकों को लेकर दो स्पेशल ट्रेन बलिया आ रही है। इसमें आने वाले श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण एवं सूचीकरण करने के बाद उनके गृह जनपद तथा आवश्यकतानुसार क्वॉरेंटाइन फैसिलिटी सेंटर में भेजा जाना है। 

इसके लिए करीब 150 बसों की व्यवस्था की गई है। चूंकि, ट्रेन कोविड-19 प्रभावित विभिन्न रेट और ऑरेंज जोन से होकर आ रही है, ऐसी स्थिति में बलिया पहुंचने पर संक्रमण से बचाव तथा इन व्यक्तियों को ले जाने वाली बसों का आवागमन सुविधाजनक तरीके से हो सके, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि नगरपालिका बलिया तथा इससे लगे हुए नगरीय स्वरूप वाले क्षेत्रों में पहले से चिन्हित दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर तथा दवा की दुकान की सिर्फ खुलेंगी। बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ इन क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर भी 9 मई को पूरी तरह रोक रहेगी। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
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