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शिक्षक भर्ती के कटऑफ अंक विवाद पर हाई कोर्ट का आया अहम फैसला
Wednesday, May 6, 2020
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TPT |
लखनऊ। शिक्षक भर्ती के कटऑफ अंक विवाद पर हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसदी और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 प्रतिशत अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती होनी है। लखनऊ खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद तीन मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
बता दें कि यह अहम भर्ती कटऑफ प्वाइंट को लेकर करीब डेढ़ साल से लटकी हुई थी। प्रदेश के चार लाख से ज्यादा अभ्यर्थी फैसला का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसले सुनाते हुए मानकों को सही माना है।
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