बाहर से आए लोगों को करना ही होगा होम क्वारंटाइन का पालन: डीएम

ग्राम व वार्ड निगरानी समिति को मिली बड़ी जिम्मेदारी, साथ रहेगा पुलिस प्रशासन
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बलिया। जिलाधिकारी एसपी शाही ने कहा कि अब बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन का पालन करना ही होगा। इन पर नजर रखने के लिए गांवों में ग्राम निगरानी समिति व शहरी क्षेत्र में मुहल्ला निगवानी समिति गठित है, पर सिर्फ गठन ही पर्याप्त नहीं है। इन समितियों को अब सक्रिय रहना होगा। समिति के सदस्य निर्भीक होकर अपना काम कर सकें, इसके लिए पुलिस प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा।

शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों से मुखातिब डीएम ने कहा कि बाहर जाने वाले प्रवासियों की संख्या 25 हजार से अधिक जा रही है। ऐसे में सभी को फैसिलिटी सेंटर में रखना मुश्किल है। इसलिए हमारे सामने यही विकल्प है कि बाहर से आने वाले होम क्वारन्टीन का ठीक से पालन करें। हमारा पूरा जोर होम क्वारन्टीन को प्रभावशाली बनाना है। अब हर ग्राम व हर वार्ड को एक इकाई मानने की जरूरत है। ग्राम निगरानी समिति में प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी व ग्राम स्तर के कर्मी सदस्य हैं, जबकि वार्डों में सभासद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इन समितियों को सशक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन पीछे से खड़ा है। सभी बीडीओ, ईओ, एसडीएम द्वारा रोज कम से कम एक वार्ड या ग्राम निगरानी समिति के अभिलेखों का रखरखाव व मानिटरिंग का निरीक्षण किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट जिला स्तरीय निगरानी समिति के व्हाट्सएप ग्रुप पर देनी होगी।

परिजनों व समिति की यह है जिम्मेदारी

जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो प्रवासी के रूप में आ रहा है, उसके और उसके सभी परिजनों का दायित्व है कि वे निगरानी समितियों को सूचना देंगे। निगरानी समिति के अध्यक्ष व सदस्य अपने क्षेत्र में आने वाले प्रवासियों की सूची बनाएंगे और वे 14 कालम वाले निगरानी रजिस्टर पर इसे दर्ज करेंगे। समिति की जिम्मेदारी होगी कि जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, वे 28 दिन क्वारन्टीन रह रहे हैं या नहीं, चिकित्सकीय परीक्षण हुआ या नहीं, लक्षण हैं या नहीं, प्रवासी के घर में क्वारन्टीन की स्थिति है या नहीं, इसे देखेंगे। यदि नहीं है तो पास के सरकारी स्कूलों में क्वारन्टीन करेंगे। 

नहीं मानने पर एफआईआर संग हो सकती है बड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कहा, यह व्यवस्था बनाई गई है कि यदि कोई प्रवासी क्वारन्टीन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो निगरानी समिति सम्बंधित बीडीओ या ईओ को सूचित करेगी। बीडीओ या ईओ उसे गूगल फार्म पर दर्ज करेंगे। पुलिस विभाग का कोरोना सेल इसे ऑनलाइन चेक कर संबंधित थाने को नोट कराएंगे। इसके बाद थाने से लाल क्वारंटाइन नोटिस सम्बंधित व्यक्ति के यहां तामिला कराकर घर के बाहर चस्पा किया जाएगा और इसकी सूचना निगरानी समिति को जरूर दी जाएगी। हर थाने पर भी एक क्वॉरेंटाइन नोटिस का रजिस्टर बनाया जाएगा। इसके बाद भी अगर दोबारा होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर आपदा अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए फैसिलिटी क्वॉरेंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। 
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