विरोध, धरना, प्रदर्शन, जनसभा व विज्ञापन आदि के कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर होगी कार्यवाही


  • समस्त एसडीएम/क्षेत्राधिकारी को कार्यवाही करने के दिये निर्देश
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जिलाधिकारी बलिया

बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध धरना, प्रदर्शन, जनसभा व विज्ञापन आदि के कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें भारी संख्या में भीड़ जुटाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तथा उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है जबकि महामारी के दृष्टिगत शासनादेश द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगायी गयी है। 

महामारी अधिनियम आपदा अधिनियम धारा-144 द0प्र0स0 के उल्लंघन के कारण धारा- 188 भा0दं0वि0 के अंतर्गत उक्त कृति दंडनीय अपराध है। धारा 144 द0प्र0स0 के अंतर्गत इस आशय का आदेश पूरे जनपद में जारी है, जो अभी तक प्रभावी है, परंतु इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। 

उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी/ क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि इस प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाने के स्तर से आयोजक के विरुद्ध महामारी अधिनियम आपदा अधिनियम व धारा-188 भा0द0वि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराएं एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
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