व्हाट्सएप, ईमेल-फैक्स से भेजे गए सामान और नोटिस भी मान्य


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नई दिल्ली। लॉकडाउन के कारण आवाजाही में हो रही समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स के जरिए भी समन या नोटिस भेजने की अनुमति दे दी है। 

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, ईमेल, व्हाट्सएप और फैक्स के जरिए भेजे समन और नोटिस वैध माने जाएंगे। इन माध्यमों से भेजे जाने वाले सामान और नोटिस को डाक या अन्य तरीकों से तामील करने के जैसा ही माना जाएगा। मालूम हो कि लॉकडाउन के कारण ही याचिका दायर करने की निर्धारित समय सीमा को बढ़ाया गया था। ब्यूरो
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