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एक अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए इस राज्य में की गई कड़ाई
Thursday, July 30, 2020
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पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार खराब होते स्थिति को देखते हुए एक अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए कड़ाई और अधिक कर दिया गया है। इसके लिए गुरुवार को राज्य सरकार ने बकायदे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राज्य में पहले से ही 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के दौरान केटेनमेंट जोन में पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी।
हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देशभर में प्रतिबंधों के साथ अनलॉक-3 के प्रावधान को जारी रखने का आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी राज्य सरकारों को अपने स्तर पर संक्रमित क्षेत्रों का आंकलन करते हुए स्थिति पर उचित फैसला लेने को कहा गया है। जिला प्रशासन अपने क्षेत्र की स्थिति के मुताबिक उचित निर्णय ले सकते हैं। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि, एनएच पर सामान ढोने वाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी।
निजी कार्यालयों को 50 फीसदी स्टॉफ की क्षमता के साथ चालू रखने को कहा गया है, जबकि, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल समेत अन्य चीजें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा पहले की तरह होम डिलेवरी सिर्फ करेंगे। दुकानें और अन्य जरूरी चीजें जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश के आधार पर खुलेंगी। यातायात पर बदस्तूर प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं, सभी तरह के निर्माण कार्य और इनकी सामाग्रियों से जुड़े दुकानें खुली रहेंगी। सभी कोचिंग और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कृषि कार्यों से जुड़े दुकानें खुली रहेंगी।
हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देशभर में प्रतिबंधों के साथ अनलॉक-3 के प्रावधान को जारी रखने का आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी राज्य सरकारों को अपने स्तर पर संक्रमित क्षेत्रों का आंकलन करते हुए स्थिति पर उचित फैसला लेने को कहा गया है। जिला प्रशासन अपने क्षेत्र की स्थिति के मुताबिक उचित निर्णय ले सकते हैं। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि, एनएच पर सामान ढोने वाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी।
निजी कार्यालयों को 50 फीसदी स्टॉफ की क्षमता के साथ चालू रखने को कहा गया है, जबकि, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल समेत अन्य चीजें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा पहले की तरह होम डिलेवरी सिर्फ करेंगे। दुकानें और अन्य जरूरी चीजें जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश के आधार पर खुलेंगी। यातायात पर बदस्तूर प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं, सभी तरह के निर्माण कार्य और इनकी सामाग्रियों से जुड़े दुकानें खुली रहेंगी। सभी कोचिंग और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कृषि कार्यों से जुड़े दुकानें खुली रहेंगी।
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