बाबा रामदेव के पतंजलि में बनी कोरोनील दवा पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस


मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और आरसी खुल्बे की खंडपीठ मामले की सुनवाई 1 जुलाई को करेगी
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फोटो सोर्स: google

नैनीताल। योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से कोरोनावायरस की दवा कोरोनील के लांचिंग के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल आफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और आरसी खुल्बे की खंडपीठ मामले की सुनवाई 1 जुलाई को करेगी। 

हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणि कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी कंपनी ने वैश्विक महामारी कोरोन से निजात दिलाने के लिए कोरोनील दवा बनाने का दावा किया है। रामदेव ने अपने सहयोगी  आचार्य बालकृष्ण के साथ बीते मंगलवार को हरिद्वार में यह दवा लांच की। याचिकाकर्ता का कहना है कि रामदेव ने इस संबंध में नियमों का पालन नहीं किया है।

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अधिवक्ता ने इस दवा को चार बिंदुओं के आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्वामी रामदेव लोगों के बीच अपनी दवा का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। यह दवा न तो आईसीएमआर से प्रमाणित है न उसके पास इसे बनाने का लाइसेंस है। दवा का अभी तक क्लीनिकल परीक्षण तक नहीं किया गया। इसके इस्तेमाल से शरीर में क्या साइड इफेक्ट होते हैं।

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