उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में विवाद अब नहीं बढ़ेगा आगे

उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में विवाद अब आगे नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से चल रहे 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के विवाद में योगी आदित्यनाथ सरकार को शीर्ष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब कोई भी सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट में ही अपील करें।  

उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में विवाद अब आगे नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ही अपील करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक आंसरशीट विवाद को लेकर याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में 3 जून को स्टे दिलाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करने के साथ याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया है।

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