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उत्तर प्रदेश में अब यातायात नियम तोड़ने पर भरना होगा ज्यादा जुर्माना, जाने कितना
Friday, July 31, 2020
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- गलत पार्किंग पर प्रथम बार 500 व द्वितीय बार में 1,500 रुपये जुर्माना भरना होगा। फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को आगे जाने के लिए रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
फोटो सोर्स: गुगल |
लखनऊ। उप्र में अब दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाया तोदेना होगा दोगुना जुर्माना। यानी अब नियम तोड़ने पर एक हजार रुपये का दंड भुगतना पड़ेगा। वाहन चलाते समय यदि मोबाइल पर बात करते वक्त पहली बार पकड़े गए तो एक हजार व दुबारा पकड़े गए तो सीधे 10 हजार रुपये तक का चालान भरना होगा। यूपी सरकार ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों के लिए अब और ज्यादा जुर्माना लगाने की अधिसूचना जारी कर दी।
प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार गलत पार्किंग पर प्रथम बार 500 व द्वितीय बार में 1,500 रुपये जुर्माना भरना होगा। फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को आगे जाने के लिए रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
नए यातायात नियमों के अनुसार अधिकारी की बात नहीं मानने और उसके काम में बाधा डालने पर पहले एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था अब इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत तथ्य पर अब 10 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है। यानी कोई फेक दस्तावेज के आधार पर वाहन बेचता है तो उसे प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा।
बिना लाइसेंस के या 14 साल से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते पकड़े गए तो उन्हें पांच हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। नियत गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाने पर दो हजार रुपये फाईन भरना होगा। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
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