पंचायत चुनावः निर्वाचन आयोग ने शादी और आरक्षण को लेकर साफ की स्थिति



लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी के दौरान जाति निर्धारण को लेकर आयोग ने अफसरों को सतर्क किया है। कहा है कि अनारक्षित वर्ग में जन्म लेने वाली महिलाएं अनारक्षित वर्ग में ही रहेंगी। आरक्षित वर्ग यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के पुरुष से शादी कर लेने अथवा आरक्षित वर्ग द्वारा गोद लिए जाने से उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

इसी प्रकार आरक्षित वर्ग की महिलाएं अनारक्षित वर्ग का लाभ किसी दशा में नहीं ले सकती हैं। आयोग ने इस बाबत दो प्रपत्र भी जारी किया है। चुनाव के दौरान महिलाओं को इस फार्म को भरना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग में दावा करने वालो को बकायदा नोटरी भी देनी होगी। साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा।

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