मतदान करवाने वाली पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक का होना जरूरी नहीं
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में इस बार मतदान करवाने वाली पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक का होना जरूरी नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि अगर किसी जिले की किसी पंचायत के लिए तय की गयी पोलिंग पार्टी के लिए महिला कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो सिर्फ पुरुष कार्मिकों की ही पोलिंग पार्टी मतदान करवाएगी।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि अगर किसी मतदान केन्द्र या पोलिंग बूथ पर पर्दानशीं महिला मतदाता आती हैं तो उनकी सुविधा के लिए वहां तैनात पुलिस, होमगार्ड, पीएसी, प्रांतीय रक्षक दल के दस्ते में तैनात महिला कार्मिक की मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि होली के बाद पोलिंग पार्टियों के लिए हर जिले में कार्मिकों की रैण्डेमाइजेशन से तैनाती शुरू कर दी जाएगी।