UP Panchayat Chunaw: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर शासन द्वारा नवीन आदेश जारी

 




लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर शासन द्वारा नवीन आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके साथ ही शासन स्तर से जनपद में ब्लॉक प्रमुख के 6 पद आरक्षित किए गए हैं। वही तीन पद अनारक्षित रखे गए हैं। जिला स्तर पर गठित कमेटी दो दिन में आरक्षण की कार्यवाही करेगी।


हाई कोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर दिए गए निर्णय के पश्चात शासन ने नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर से जनपद में ब्लाक प्रमुख के कुल 9 पदों में से 6 पद आरक्षित श्रेणी में रखे गए हैं, जिसमें ब्लाक प्रमुख का एक पद अनुसूचित जाति महिला एवं एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।

ब्लाक प्रमुख का एक पद पिछड़ा वर्ग महिला तथा दो पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं एक पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ब्लाक प्रमुख के 3 पदों को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है।  हालांकि पंचायत राज विभाग के अधिकारियों द्वारा शासनादेश के मुताबिक ही अर्चन निर्धारित करने की बात कही जा रही है।

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