UP: खबरदार, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगेगा पांच सौ रुपया जुर्माना



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले देखकर प्रदेश की योगी सरकार ने महामारी अधिनियम-2020 में बड़ा संशोधन किया है। प्रदेश में किसी के भी बिना मास्क के मिलने पर एक हजार और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पांच सौ रुपया जुर्माना लगाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में अब मास्क नहीं पहनने व शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने के साथ ही सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना महामारी सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के विकराल रूप को देखते हुए यूपी सरकार ने मंगलवार को कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में एक बार फिर संशोधन किया है। यह इस अधिनियम में आठवां संशोधन है। नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। 

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