पूर्व प्रधान की हत्या से उठा पर्दा, मुठभेड़ के बाद सामने आया यह सच



बलिया। 15 नवम्बर की सुबह बलिया पुलिस को सूचना मिलती है कि भलुही में पूर्व प्रधान हृदयनारायण सिंह का अपने घर के बरामदे में सोते किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी। एसपी-एएसपी के साथ भारी पुलिस बल पहुंचता है। मृतक के पुत्र इन्द्रपाल सिंह तहरीर देते है, जिसके आधार पर सुखपुरा थाना पुलिस धारा 302 भादवि के तहत अज्ञात के खिलाफ रपट लिखती है। 

फिर, इस अपराधिक कृत्य के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी के पर्यवेक्षण में  05 टीमों का गठन होता है। विवेचना के दौरान मुन्ना राजभर पुत्र छोटक राजभर निवासी भलुही, सुखपुरा का नाम प्रकाश में आता है। पुलिस टीमें मुन्ना राजभर की गिरफ्तारी तथा आलाकत्ल की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

26/27.11.2022 की रात मुखबीर से सूचना मिलती है कि अभियुक्त मुन्ना राजभर हत्या में प्रयुक्त दाव/चापड़ को साथ लेकर छिपाने के उद्देश्य से भलुही -बघेवा रोड के रास्ते जाने वाला है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह मय हमराहियान रवाना होकर बघेवा रोड स्थित नन्दकिशोर के ट्यूबवेल पर बने कमरे की आड़ में छिपकर अभियुक्त मुन्ना राजभर का इंतजार करने लगते है।

कुछ देर में एक बाइक भलूही की तरफ से आती हुई दिखाई देती है, जिस पर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है। बाइक नजदीक आने पर पुलिस टार्च की रोशनी से उसे रोकने का इशारा करती है तो वह व्यक्ति पीछे मुड़कर भागने की न सिर्फ कोशिश करता है, बल्कि तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरु कर देता है। पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवावी कार्यवाही में अभियुक्त मुन्ना राजभर घायल हो जाता है। पुलिस उसे हिकमत अमली से हिरासत में लेकर उपचार के लिए शीघ्र जिला चिकित्सालय बलिया पहुंचती है। 

पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त मुन्ना राजभर पूछताछ में बताया कि उसके भाई दीनानाथ राजभर से जमीन तथा पैसे सम्बन्धी उसका विवाद है। दोनो भाइयो के बीच उक्त विवाद सुलझाने के लिए कई बार पंचायत की गयी, जिसमें पूर्व प्रधान हृदयनारायण सिंह मेरे भाई दीनानाथ का समर्थन करते थे। वे मेरा विवाद सुलझने नहीं दे रहे थे। इससे मैं काफी परेशान हो गया था। वर्ष 2019 में मैने अपने साढू के भाई को मेरी पत्नी से छेड़छाड़ करने को लेकर चाकू मार दिया था। मामले में मेरे खिलाफ खेजुरी थाने में मुकदमा लिखाया गया था। उसमें भी पूर्व प्रधान हृदयनरायण द्वारा मेरे खिलाफ पैरवी कर मुझे जेल भेजवा दिया गया था।

वर्ष 2020 में मेरे लड़के कृष्णा राजभर को भी चोरी के एक मुकदमे में पूर्व प्रधान हृदयनारायण ने जेल भेजवा दिया था। मैं पूर्व प्रधान हृदयनारायण सिंह से काफी प्रताड़ित था। मेरे मन में उसके प्रति बहुत ज्यादा खुन्नस थी। मुझे लगता था मेरी सभी समस्याओं का मूल कारण हृदयनाराण ही है। इसी कारण मैने हृदयनाराण की हत्या करने की योजना बनायी। 14/15 नवम्बर की रात्रि लगभग 12 बजे मैने अपने घर से धारदार हथियार चापड़ लिया तथा हृदयनारायण सिंह के घर जाकर देखा तो हृदयनाराण सिंह घर के बाहर बने बरामदे में मच्छरदानी लगाकर  सोते हुए मिले। मैने चापड़ से पूर्व प्रधान हृदयनारायण सिंह के चेहरे एवं गर्दन पर तीन-चार  प्रहार कर उनकी हत्या कर दिया। फिर, मैने चापड़ को छिपाने के बाद अपने पहने कपड़ो को जला दिया था।  

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 62/19 धारा 307 भादवि थाना खेजुरी जनपद बलिया।

3.मु0अ0सं0 229/22 धारा 307 भादवि थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

4. मु0अ0सं0 230/22 धारा 3/25,5/27 आर्म्स एक्ट थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

2. मु0अ0सं0 214/2022 धारा 302 भादवि0 व धारा बढोत्तरी 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सुखपुरा बलिया।

बरामदगी

1. आलाकत्ल 01 अदद दाव/चापड़ लोहे का 

2. 01 अदद तमंचा नाजायज .315 बोर

3. 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

4. 01 अदद मिस कारतूस .315 बोर

5. मो0सा0 नं0 UP60M 2436 पैसन प्रो


गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार  सिंह थाना सुखपुरा जनपद बलिया

2.उप निरीक्षक बांक बहादुर सिंह चौकी प्रभारी बसन्तपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया

3. कां. विनय कुमार  थाना सुखपुरा जनपद बलिया

4. कां. विनोद सरोज थाना सुखपुरा जनपद बलिया

5. कां. परशुराम थाना सुखपुरा जनपद बलिया

6. कां. अभय सिंह थाना सुखपुरा जनपद बलिया

7. कां. रोहित वर्मा थाना सुखपुरा जनपद बलिया


Previous article
Next article

Ads Post 2

Ads Post 3