BALLIA
CRIME
Ballia: नाबालिग को भगाने और छेड़खानी में आजीवन कारावास
Tuesday, April 18, 2023
Edit
Crime: अपर जनपद एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने अनुसूचित जाति जनजाति के नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और छेड़छाड़ करने के मामले में अभियुक्त संगम गुप्ता पुत्र स्व. प्रभुनाथ गुप्ता निवासी काजीपुर थाना सिकंदरपुर को दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 70 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
Previous article
Next article