नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 35 हजार जुर्माना की सजा



Crime: भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।

पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने पॉक्सो एक्ट के तहत बवानीखेड़ा के गांव रतेरा निवासी सत्यजीत उर्फ साहिल को दोषी करार दिया। पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, न्यायाधीश ने धारा 366 में सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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