सौतेली मां को घर में अकेला पाकर बेटे ने दी खौफनाक मौत
Crime: सौतेली मां के हत्यारे को कोर्ट ने दोषी करार करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
महिला की मृत्यु के पूर्व दिए गए बयान इस सजा का आधार बना। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। घटना 12 जनवरी 2022 को विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में हुई।
एक युवक ने विकासनगर पुलिस को शिकायत की थी कि उसकी चाची घर में अकेली रहती है। उसके चाचा गांव गए हुए थे। उसकी चाची का सौतेला बेटा घर आया और दुष्कर्म किया। विरोध किया तो उसने सौतेली मां के मुंह और पेट पर वार कर दिया।
इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। स्थानीय लोग महिला को विकासनगर अस्पताल ले गए। महिला का सौतेला बेटा उसे रात में ही घर वापस ले गया। सुबह के वक्त फिर से तबीयत बिगड़ी तो महिला को विकासनगर अस्पताल ले जाया गया।
महिला ने उपचार के दौरान 13 जनवरी को दम तोड़ दिया था। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने सौतेले बेटे को बताया। इस पर विकासनगर कोतवाली में दुष्कर्म और हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।