Ballia: सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बलात्कार के आरोपी को सुनाई 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा



Ballia: बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार की दोपहर आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम दीपक पासी पुत्र संकट पासी बैरिया बदुरांह टोला थाना बैरिया का रहने वाला है। 

आरोपी के खिलाफ बैरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।


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