अपहरण और रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा


जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई गई है। अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान वादी और गवाह दोनों ही पक्षद्रोही हो गए थे लेकिन अदालत ने इसके बाद भी साक्ष्यों और पुलिस विवेचना के आधार पर दोनों को दोषी माना।

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