BALLIA
खेत में पराली जलाया तो लगेगा जुर्माना, नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा
Saturday, April 27, 2024
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बलिया। DM रवीनद्र कुमार ने किसानों से रबी के गेहूं, मक्का, सरसो, जौ आदि फसलों की पराली को नहीं जलाने की अपील की है। बताया कि पराली जलाना राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के श्रेणी आता है और यह दडंनीय अपराध है। ऐसा करने वाले किसानों से क्षतिपूर्ति की वसूली की जायेगी।
अधिकरण की ओर से क्षतिपूर्ति के लिए दो एकड़ से कम खेतों की पराली जलाने पर 2500, से पांच एकड़ के लिए 5000 और 05 एकड़ सेअधिक रकबा की पराली जलाने पर 15000 तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली निर्धारित की गई है। इसके अलावा सम्बन्धित किसान को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधा व सब्सिडी रोक दिया जायेगा।
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